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Yasin Malik Life Sentence: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने Yasin Malik को Life Sentence की सजा सुनाई है। यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग से जुड़े कई संगीन आरोप थे। अदालत ने उन्हें इन आरोपों पर दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता हैं। सजा में उन्हें 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
Yasin Malik Life Sentence
यासीन मलिक के ऊपर यूएपीए के धारा के अंतर्गत विभिन्न तरह की सजा को सुनाया गया है। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि आखिर उम्र कैद की सजा कैसी होती है और कितने सालों तक कैदी को उम्र कैद में रखा जाता है? आइए जानते हैं इसके बारे में –
Life Imprisonment IPC Rule in Hindi
अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र कैद में व्यक्ति को 14 या 20 सालों की ही सजा होती है। अगर आप भी ये सोचते हैं, तो आप गलत हैं। उम्र कैद या आजीवन कारावास में कैदी को जीवन भर उसकी आखिरी सांसों तक कारावास की सजा काटना पड़ता है।
अदालत जब भी किसी अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। उस दौरान मुजरिम को तब तक कैद में रखा जाता है, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है।
वहीं अक्सर आपको ये सुनने को मिलता है कि किसी मुजरिम को उम्र कैद होने के बाद भी 14 या 20 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। ऐसे में आपको ये राज्य सरकार की कुछ शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए।
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राज्य सरकारें कुछ मापदंडों के आधार पर ये शक्ति रखती हैं कि जो कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी सजा को कम करके 14 या 20 साल सजा काटने के बाद रिहा कर सकती हैं। आईपीसी की धारा 55 और 57 राज्य सरकारों को ये करने की अनुमति देता है।